SC ने चुनाव आयोग से पूछा- क्या रमज़ान में सुबह 5 बजे से मतदान करवा सकते हैं ?

रमजान के दौरान चुनाव कराए जाने और उसके टाइमिंग का मुद्दा गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से बाकी बचे चुनावों की टाइमिंग पर विचार करने को कहा है. कोर्ट ने आयोग से पूछा कि क्या रमजान के दौरान सुबह 7 बजे के स्थान पर सुबह 5 बजे से वोटिंग करवाई जा सकती है? बता दें कि कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है, जिसमें कहा गया है कि रमजान के दौरान गर्मी और लू की वजह से मतदाताओं को दिक्कत होगी.


गौरतलब है कि रमजान के महीने में चुनाव की तारीखें पड़ने की वजह से कई लोगों ने ने इस पर आपत्ति जताई थी, जिसको लेकर चुनाव आयोग में अपील की गई थी. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह इन याचिकाओं पर सुनवाई करे.


प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष अधिवक्ता मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा और असद हयात की याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया गया. पीठ ने निर्वाचन आयोग के लिये पेश अधिवक्ता से कहा कि इस मसले पर निर्णय लिया जाये. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इस संबंध में निर्वाचन आयोग को सोमवार को ज्ञापन दिया गया था परंतु उसने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है. याचिकाकर्ताओं ने देश के कई हिस्सों में प्रचंड गर्मी और इसी बीच रमजान के त्यौहार के मद्देनजर लोकसभा के चुनाव के पांचवे, छठे और सातवें चरण के लिये छह मई, 12 मई और 19 मई को होने वाले मतदान का समय (सवेरे सात बजे की बजाये) सवेरे साढ़े चार या पांच बजे करने का निर्देश निर्वाचन आयोग को देने का अनुरोध अपनी याचिका में किया था.


बता दें कि लोकसभा चुनाव के 4 चरण संपन्न हो चुके हैं, अब सिर्फ तीन चरण के मतदान बाकी हैं. पांचवे चरण का मतदान 6 मई, छठे चरण का मतदान 12 मई और सातवें और आखिरी चरण का मततदान 19 मई को संपन्न होगा. वहीं चुनाव के नतीजे 23 मई को घोषित किए जाएंगे.


Also Read: जब प्रचार के दौरान सांप हाथ में उठाकर खेलने लगीं प्रियंका गाँधी, Video वायरल


( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. )