चौकीदार चोर है’ पर राहुल को माफी के साथ चेतावनी, कहा- बोलने से पहले बरतें सावधानी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राफेल डील (Rafale Deal) मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को ‘चौकीदार चोर’ है वाले बयान पर माफ कर दिया है. राहुल गांधी ने अपने इस बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गलत तरीके से अदालत में शिकायत करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राफेल मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके ‘चौकीदार चोर है’ के नारे को गलत बताया. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अदालत में अपनी टिप्पणी के लिए भविष्य में अधिक सावधान रहने के लिए कहा है.


दरअसल, लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को ‘चौकीदार चोर है (Chowkidar Chor hai)’ कहकर संबोधित किया था. उन्होंने ये आरोप राफेल डील के मामले में भ्रष्टाचार होने पर लगाया था. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान खुद को देश का चौकीदार बताया था. राहुल गांधी ने इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए ‘चौकीदार चोर है’ का नारा बुलंद किया था. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के इस नारे के खिलाफ बीजेपी नेता और सांसद मीनाक्षी लेखी (Meenakshi Lekhi) ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था, एक राजनैतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.


मामले की सुनवाई के दौरान बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी के वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब राहुल गांधी को इस मामले में नोटिस जारी किया था, उसके बाद दो बार उन्होंने हलफनामा दायर किया और दोनों ही बार बयान के लिए उन्होंने खेद जताया था, लेकिन बिना शर्त माफी नहीं मांगी थी. उन्होंने कहा था कि अदालत के आदेश के बाद राहुल गांधी ने माफीनामा दिया. ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट को कानून के हिसाब से एक्शन लेना चाहिए.


दूसरी ओर, राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था, हमने पहले जो भी हलफनामा दिया उसमें अपनी गलती मानी थी और कहा था कि कोर्ट के हवाले से दिया गया बयान गलत है. हमारी मंशा अदालत के मान-सम्मान को कम करना नहीं था. हमने दोनों ही हलफनामे में खेद जताया था. फिर हमने कोर्ट के हवाले से ‘चौकीदार चोर है’ कहने के मामले में 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली है. 18 महीने से पब्लिक में स्लोगन चल रहा है और तमाम पार्टियां उसका इस्तेमाल कर रही हैं.


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