कानपुर: पूर्व क्रिकेटर और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को पाक सेना प्रमुख को गले लगाना काफी भारी पड़ रहा है. बिहार के बाद अब कानपुर में भी सिद्धू के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है. सिद्दू के खिलाफ कानपुर के एक अधिवक्ता ने मंगलवार को परिवाद दाखिल किया है. अधिवक्ता ने कहा, नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत कर आर्मी चीफ से गले मिलकर सेना के जवानों और देश की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है. अधिवक्ता ने उनपर देशद्रोह का परिवाद एमएम 7 की कोर्ट में दाखिल किया है.
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27 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई:
हरवंश मोहल के गडरिया पुरवा में रहने वाले हिमांशु सक्सेना ने बताया कि उन्होंने सिद्धू पर देशद्रोह का परिवाद दाखिल किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होनी है. सिद्धू ने देश की जनता के साथ विश्वास घात किया है. उनके इस कृत्य के लिए हिंदुस्तान की जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी. जो इस देश का दुश्मन है उसके गले मिलकर वो क्या सन्देश देना चाहते हैं. पाकिस्तान आर्मी चीफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों में शामिल हैं. उन्होंने बताया कि धारा 124 (ए) देशद्रोह से सम्बंधित धारा है. इसमें तीन साल तक की सजा और 5 हजार रुपये आर्थिक दंड का प्रावधान है. इसके साथ धारा 153 (बी) देशद्रोह से सम्बंधित सामग्री का सार्वजानिक रूप से प्रचार प्रसार करना शामिल है. आर्मी चीफ के साथ उनकी गले लगी फोटो वायरल हुई थी. बता दें सिद्दू पर बिहार में भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो चूका है.
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