कथित भड़काऊ भाषण मामले में कपिल मिश्रा को झटका, हाईकोर्ट ने स्टे देने से इनकार

दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा मिश्रा को दोषी करार दिए जाने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को निर्धारित की है।

हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान दो समुदायों के बीच विद्वेष बढ़ाने के आरोप में कपिल मिश्रा को दोषी करार दिया था। इस आदेश के खिलाफ मिश्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा की अदालत में हो रही है।

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