उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर (Shahjahanpur) जनपद में जबरन धर्मांतरण (Conversion) और निकाह (Nikah) का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की है। आरोपी का नाम कफील अहमद (Kafeel Ahmad) है, जिसपर मारपीट, बलात्कार और अप्राकृतिक संबंध बनाने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि कफील की ब्लैकमेलिंग की वजह से ही पीड़िता की भाभी पहले ही सुसाइड कर चुकी है।
पुलिस हिरासत में मुख्य आरोपी कफील
पुलिस ने इस मामले में शनिवार को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, मुख्य आरोपी कफील अहमद को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस अब अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है। पूरा मामला सदर बाजार थाना क्षेत्र का है। पीड़िता की मां ने बताया कि उनके घर कफील अहमद एक रिश्तेदार के दोस्त के तौर पर आया करता था। आरोप है कि कफील ने पहले अश्लील वीडियो बनाकर उनकी बेटी को ब्लैकमेल करना शुरू किया, जिसमें उसके घरवाले व अन्य रिश्तेदार भी साथ दे रहे थे।
अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर कफील 31 अगस्त, 2020 को पीड़िता की बेटी को लखनऊ ले गया। इसके बाद 5 सितंबर को कफील ने पीड़िता का जबरन धर्मांतरण करवाया और उसे नया नाम दिया। कफील ने हिंदू लड़की को मुस्लिम बनाने के बाद उससे जबरन निकाह भी कर लिया। इसके बाद उसने पीड़िता से कई बार रेप किया। यही नहीं, आरोपी ने अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश भी की। विरोध करने पर लड़की को 4 नवंबर, 2022 को बुरी तरह पीटा गया।
पीड़िता की भाभी ने किया सुसाइड
पीड़िता की मां ने कफील अहमद के साथ उसकी अम्मी जाहिदा बेगम और भाई फरीद अहमद पर भी अपनी बेटी की प्रताड़ना में कफील का साथ देने का आरोप लगाया है। पुलिस में की गई शिकायत में उन्होंने कफील को अपनी बहू की आत्महत्या का जिम्मेदार बताया है।
शिकायतकर्ता महिला के मुताबिक, कफील ने उनकी बेटी को ब्लैकमेल कर के उनकी बहू का नहाते हुए अश्लील वीडियो बनवा लिया था। बाद में कफील उसी अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए महिला की बहू को भी ब्लैकमेल करने लगा। इस प्रताड़ना से तंग आ कर शिकायतकर्ता महिला की बहू ने आखिरकार 5 नवम्बर, 2021 छत से कूद कर आत्महत्या कर ली थी।
पुलिस ने कफील व परिजनों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कफील अहमद, कफील की अम्मी जाहिदा और कफील के भाई फरीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने चौथे आरोपित के तौर पर कफील को पीड़िता के घर लाने वाले रिश्तेदार डिम्पल सक्सेना को भी कफील के सहयोगी के तौर पर नामजद किया है। इन सभी पर आईपीसी की धारा 376 (2)(एन), 377, 323, 120- बी, 306 और ‘उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम’ की धारा 3 और 5(1) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।
धर्म-परिवर्तन की शिकार हुई लड़की ने बताया कि वो लगभग 2 वर्षों से लगातार प्रताड़ना का शिकार हुई है। आरोपित कफील एक नामी नेता और पूर्व चेयरमैन के करीबियों में से आता है जो प्रभाव और दबाव के साथ पैसे के दम पर बचता आ रहा है। इस घटना से न सिर्फ उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना मिली है बल्कि उनके पूरे परिवार की इज्जत भी चली गई है। पीड़िता ने कहा कि वो कफील और उसके पूरे परिवार को सज़ा दिलाना चाहती है।
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