शामली: 5 साल की मूक-बधिर बच्ची को मो. साबिर ने बनाया था हवस का शिकार, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश के शामली (Shamli) जिले के कैराना में चार माह पहले रामपुर मनिहारन रेलवे प्लेटफॉर्म पर 5 वर्षीय मूक-बधिर मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी मो. साबिर (Mohammad Sabir) दोषी पाया गया है। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (स्पेशल पॉक्सो कोर्ट) मुमताज अली ने आजीवन कठोर कारावास व 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी।

विशेष लोक अभियोजन पॉक्सो पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 15 जून को सहारनपुर जिले के रामपुर मानिहार रेलवे प्लेटफॉर्म पर मूक-बधिर महिला की पांच वर्षीय मूक-बधिर बच्ची के साथ साबिर निवासी रामपुर मनिहारन ने दुराचार किया था। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था।

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इसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय की दुकान करने वाले की तहरीर पर शामली जीआरपी थाने में दुराचार की धारा में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिस पर रेलवे पुलिस ने मुजरिम साबिर को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया था। वहीं घटना के छह दिन बाद ही रेलवे पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

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विशेष लोक अभियोजन पॉक्सो ओमप्रकाश कौशिक ने बताया कि अभियोजन पक्ष की और से नौ गवाह पेश किए गए। शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों को अवलोकन करने के बाद अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश (विशेष पोक्सो न्यायालय) मुमताज अली ने मुजरिम साबिर को दुराचार की धारा 376 में आजीवन करावास व 5/6 पोक्सो में भी आजीवन करावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी।

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