सरचार्ज समाधान योजना में पंजीकृत उपभोक्ताओं को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, बढ़ाई भुगतान अवधि

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरचार्ज समाधान योजना (Surcharge Samadhan Yojna) में पंजीकरण करा चुके उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. शनिवार को उर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं ने सरचार्ज समाधान योजना के तहत पंजीकरण कराया था, वह अब 31 अगस्त 2019 तक किश्तों में बकाया धनराशि जमा कर सकेंगे.


इसका लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिल सकेगा जिन्होंने अपना पंजीकरण सरचार्ज समाधान योजना (Surcharge Samadhan Yojna)के तहत 25 मार्च 2019 तक करवा लिया है. 1 अगस्त के बाद ही जिन उपभोक्ताओं ने भुगतान न किया उनका पंजीकरण निरस्त मानते हुए उन्हें सम्पूर्ण अवधि का सरचार्ज देना होगा.


क्या है सरचार्ज समाधान योजना ?

लम्बे समय से बिजली बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं को सहूलियत देते हुए योगी सरकार ने यह योजना 1 जनवरी से चलाई थी. इसके अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के दो किलोवॉट तक के स्वीकृत भार वाले घरेलू व व्यवसायिक उपभोक्ताओं तथा कृषि क्षेणी के सभी उपभोक्ताओं के विद्युत बिल में प्रभारित 100 फ़ीसदी सरचार्ज की माफी का प्रावधान है.


इस छूट का लाभ पाने के लिए उपभोक्ता को 31 जनवरी तक बिल के सरचार्ज को छोड़ कर शेष धनराशि का 30 फीसदी भुगतान करके ऑनलाइन पंजीकरण कराना था. अन्यथा की स्थिति में सरचार्ज सहित समस्त शेष बकाया बना रहेगा और जमा की गई राशि में से दो हजार रूपए की राशि जब्त करने का प्रावधान रखा गया है.


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