प्रमोशन में आरक्षण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने 2006 का फैसला बरकरार रखा है. कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण से पहले आंकड़े जुटाना जरूरी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागराज फैसले पर अब दोबारा विचार नहीं होगा. कोर्ट ने कहा राज्य चाहें तो आरक्षण दे सकते हैं अपने हिसाब से इसके लिए जरुरी आंकड़े जुटाए जाएँ.
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