सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, जल्द सीतापुर जेल से हो सकती है रिहाई

रामपुर से समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान (Azam Khan) को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने रामपुर में कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत (Interim Bail) दे दी है। कोर्ट ने आजम खान को दो सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की छूट दी है। कोर्ट ने कहा कि सक्षम अदालत द्वारा नियमित जमानत का फैसला होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी।

इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आजम खान की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उनका पक्ष रखा था। गुरुवार को कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत मिलने के बाद माना जा रहा है कि आजम खान जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे।

गौरतलब है कि 80 से अधिक मामलों में आजम खान पिछले 26 महीनों से सीतापुर जेल में बंद हैं। आजम खान को ट्रायल कोर्ट से अब तक 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है लेकिन 89वें मामले में जमानत को लेकर ट्रायल शुरू होना था इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रायल कोर्ट से रेगुलर बेल मिलने तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा।

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बता दें कि आजम खां ने सीतापुर जेल में रहते हुए ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में रामपुर शहर सीट से सपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था। विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद आजम ने लोकसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया था।

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