हाथरस केस: दंगा भड़काने की साज़िश के आरोपियों को जल्द रिमांड पर लेगी STF, हो सकते हैं कई खुलासे

हाथरस केस के नाम पर दंगा फैलाने की साज़िश रचने वाले चार पीएफआई और सीएफआई के सदस्यों की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। दरअसल, अब जल्द ही एसटीएफ की टीम इन चारों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू करेगी। इसके लिए कोर्ट में आवेदन दिया गया था, जिस पर आज सुनवाई होगी। इन चारों पर विदेशी फंडिंग के जरिए दंगा फैलाने की साज़िश रचने का आरोप है।


कोर्ट को दिया आवेदन

जानकारी के मुताबिक, सोमवार को एसटीएफ के डिप्टी एसपी राकेश पालीवाल ने सीजेएम अंजू राजपूत की अदालत में रिमांड के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। जिस पर अदालत ने सुनवाई तो कर ली लेकिन निर्णय मंगलवार को सुनाया जाएगा। एपीओ ब्रज मोहन ने बताया कि रिमांड पर निर्णय मंगलवार को होगा। जिसके बाद ये फैसला हो जाएगा कि चारों की रिमांड एसटीएफ को मिलेगी या नहीं।


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ये चारों हैं आरोपी

गौरतलब है कि बीते पांच अक्टूबर को मांट पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों की सूचना पर यमुना एक्सप्रेस-वे टोल प्लाजा से एक कार से अतीकुर्रहमान पुत्र रौनक अली (मुजफ्फरनगर), मोहम्मद आलम पुत्र लईक (रामपुर), कप्पन सिद्दीकी पुत्र मोहम्मद मल्लपुरम (केरल) और मसूद अहमद पुत्र शकील (बहराइच) को हिरासत में लिया था।


इन चारों पर विदेशी धन के इस्तेमाल से हिंसा भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगा था। इन्हें एसडीएम (मांट) के न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। 19 अक्तूबर को दोबारा से 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई थी। अधिवक्ता ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो एक बार इन चारों की न्यायायिक हिरासत बढ़ाई गई।


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