बीते 19 नवंबर, 2013 को युवती के साथ सचेंडी में चेन लूट हुई थी. उस दौरान दारोगा उदय प्रताप सचेंडी थाने में तैनात था. महिला ने तहरीर में मोबाइल नंबर दिया था. आरोप है कि दरोगा ने मोबाइल नंबर पर बात करनी शुरू कर दी. युवती को फंसाकर शादी करने का झांसा दिया. पहली पत्नी के रहते उसका यौन शोषण किया. बता दें कि आरोप में फंसे नवाबगंज थाना के पूर्व दारोगा उदय प्रताप सिंह यादव की जमानत अर्जी खारिज हो गई. कोर्ट के आदेश पर दरोगा को जेल भेज दिया गया. इस मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी. युवती ने महिला थाने में दारोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.
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युवती का आरोप है कि दरोगा फोन कर कहता था कि ‘वह उसके प्रेम में पागल हो गया है. उसकी आवाज बहुत ही प्यारी है. वह उसके साथ शादी रचाकर खुशहाल जीवन बिताना चाहता है’. युवती ने बताया कि शादी का झांसे में आकर वह दारोगा के करीब आ गई. इसके बाद दारोगा ने शादी करने से मना कर दिया. इस पर युवती ने 30 अप्रैल, 2014 को महिला थाना में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी. आरोप है कि रिपोर्ट दर्ज होने पर युवती को धमकी दी गई और बाद में दारोगा के परिवार वालों ने शादी कराने का भरोसा दिलाकर मना लिया. फिर उसने दारोगा के पक्ष में बयान दे दिया.
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आरोप है कि दारोगा उदय प्रताप ने भरोसा दिलाया कि उसका पहली पत्नी से तलाक हो गया है और अभी डिक्री नहीं मिली है. उसने 24 जून, 2014 को वाराणसी के एक मंदिर में शादी भी की. वहीं, शहर में ही एक दोस्त के यहां कमरा लेकर दारोगा ने पत्नी की तरह रखा. झांसी तबादला होने पर सरकारी आवास में भी उसे साथ रखा गया और वहां उसे परेशान करने लगा, जिससे वह गुस्सा होकर चली गई.
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युवती का आरोप है कि उदय पहली पत्नी के साथ फिर से रहने लगा. उसने धमकियां देनी शुरू कर दीं और अश्लील मैसेज भी भेजने शुरू कर दिए. एडीजी को प्रार्थनापत्र देने पर 18 जून, 2017 को एसपी सिटी झांसी ने फिर से जांच शुरू की. युवती ने भी यह आरोप लगाया था कि दारोगा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के रिश्तेदार व कैबिनेट मंत्री को अपना रिश्तेदार बताकर रौब गांठता था. युवती ने तहरीर में इसका जिक्र भी किया है.
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झांसी में तैनात आरोपित दरोगा मामला दर्ज होने के चलते गैरहाजिर चल रहा था. वह कानपुर महानगर में सचेंडी, काकादेव व नवाबगंज थाने में तैनात रहा. यहां पर भी वह कई मामलों में चर्चित रहा.
यूपी के कानपुर जिले के पीरोड निवासी युवती की तहरीर पर लिखी गई रिपोर्ट के मामले में दारोगा उदय प्रताप फरार चल रहे थे. दारोगा ने शनिवार को एमएम कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दी. निचली कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज होने पर जिला जज के न्यायालय में सुनवाई हुई. पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता चिन्मय पाठक ने बताया कि जिला जज ने अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर अगली सुनवाई की तिथि 10 जुलाई तय की. अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने पर दरोगा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.
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