हाथरस केस में SC फैसला- UP से बाहर ट्रांसफर नहीं होगा ट्रायल, HC को सौंपा CBI जांच की निगरानी का जिम्मा

हाथरस में हुए कथित गैंग रेप मामले में अब सुप्रीमकोर्ट ने सख्त फैसला कर लिया है। दरअसल, आज सुप्रीमकोर्ट ने साफ तौर ऐलान कर दिया कि मामले में हो रही सीबीआई जांच में वह किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। वहीं ये भी कहा गया है कि इसकी निगरानी इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा। कोर्ट ने CBI जांच के बाद हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपने के भी निर्देश दिए हैं।


याचिकाओं पर सुप्रीमकोर्ट ने दिया ये आदेश

जानकारी के मुताबिक, हाथरस केस को सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे की बेंच ने मंगलवार को निर्देश दिया है कि हाथरस मामले में सीबीआई जांच को इलाहाबाद हाई कोर्ट मॉनिटर करेगा। यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की निगरानी में हाथरस कांड की सीबीआई जांच की जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा।


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शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जांच की निगरानी और पीड़िता के परिवार तथा गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने समेत मामले के सभी पहलुओं पर उच्च न्यायालय गौर करेगा। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सीबीआई जांच पूरी होने के बाद मामले में सुनवाई को उत्तरप्रदेश से स्थानांतरित करने की याचिका पर विचार किया जाएगा।


ये है मामला

गौरतलब है कि हाथरस में एक दलित लड़की से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। लड़की की मौत दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था। इस मामले से जुड़़ी याचिकाओं में दलील दी गयी थी कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, क्योंकि पुलिस का रवैया संदिग्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि पहले जांच पूरी हो जाए फिर यह तय किया जाएगा कि केस ट्रांसफर होगा या नहीं।


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