ससुराल में महिलाओं के प्रति क्रूरता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब कहीं भी दर्ज करा सकती हैं केस

ससुराल में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा जैसे कि मारपीट, व अन्य तरीकों के प्रताड़ना मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि एक महिला, जिसे क्रूरता के कारण अपने वैवाहिक घर से बाहर कर दिया जाता है, वह आरोपियों के खिलाफ उस स्थान पर भी मामला दर्ज कर सकती है, जहां वह शरण लेने के लिए मजबूर है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कह दिया है कि वहां शिकायत दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है कि जहां उसका वैवाहिक घर है. वह जहां भी रह रही हैं, उस इलाके के थाने में रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं.


कोर्ट ने कहा है कि पीड़ित महिलाएं आईपीसी की धारा 498 A के तहत किसी भी निकटतम थाने में शिकायत दर्ज करा सकती हैं. महिलाएं चाहे अपने माता-पिता के साथ रह रही हों या कहीं और, वह उसी जगह पर शिकायत दर्ज करा सकती हैं और उसी जगह की पुलिस कार्रवाई भी शुरू करेगी.


ता दें इस मामले में दहेज प्रताड़ना, क्रूरता, और मारपीट के साथ ही अभद्रता और गाली-गलौज के मामले भी शामिल हैं. बता दें ससुराल पक्ष से पीड़ित महिलाओं को उसी जगह पर रिपोर्ट दर्ज कराना होता था, जहां महिला का ससुराल है. जिसके चलते कई बार महिलाएं सिर्फ इसलिए रिपोर्ट दर्ज नहीं कराती थीं, ताकि उन्हें वापस उनके वैवाहिक स्थल तक न जाना पड़े.


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