सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि महाराष्ट्र (Maharashtra) में कल यानी 27 नवंबर को फ्लोर टेस्ट होगा. कोर्ट ने साथ ही आदेश दिया है कि शाम 5 बजे के पहले सभी विधायक शपथ ले लें. कोर्ट ने कहा कि सीक्रेट बैलेट पेपर पर वोटिंग नहीं होगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने यह भी कहा है कि फ्लोर टेस्ट का लाइव टेलीकॉस्ट होगा और इसके लिए प्रोटेम स्पीकर की तुरंत नियुक्ति की जाए.
जस्टिस एन. वी. रमना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए. पीठ ने कहा कि कोर्ट और विधायिका पर लंबे समय से बहस चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी तक विधायकों ने शपथ तक नहीं ली है. लोगों को महाराष्ट्र में अच्छे शासन की जरूरत है.
बता दें कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका में बीजेपी सरकार को बर्खास्त करते हुए 24 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की गई थी. पिछले दो दिनों से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सभी पक्षों को सुन रही थी. सोमवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खास बातें
1- सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि बुधवार को महाराष्ट्र में होने वाले फ्लोर टेस्ट में वोटिंग ओपन बैलेट के जरिए की जाएगी.
2- महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया को गोपनीय नहीं रखा जाएगा. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग ओपन बैलेट से कराने का फैसला किया है.
3- सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कल शाम 5 बजे तक सभी विधायक शपथ ले लें, जिससे फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द अंजाम दिया जाएगा.
4- विधायकों के शपथ लेने के तुरंत बाद फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. अभी तक की खबर के मुताबिक सुबह साढ़े 11 बजे से इस प्रक्रिया पर काम शुरू कर दिया जाएगा.
5- सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस दौरान स्पीकर का चुनाव नहीं किया जाएगा.
6- सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक प्रोटेम स्पीकर ही फ्लोर टेस्ट कराएगा और सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी कराएगा.
7- सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि फ्लोर टेस्ट की पूरी प्रक्रिया का लाइव प्रसारण करना होगा .
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