21 विपक्षी पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, VVPAT पर पुनर्विचार याचिका खारिज

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election) के बीच VVPAT पर्चियों की EVM से मिलान की याचिका मामले में विपक्षी पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से एक बार फिर झटका लगा है. टीडीपी नेता चन्द्रबाबू नायडू और कांग्रेस (Congress) सहित 21 विपक्षी पार्टियों की पुनर्विचार याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी पार्टियों की इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.


कोर्ट ने इसके साथ ही टिप्‍पणी करते हुए कहा कि एक ही मामले को कितनी बार सुनें? कोर्ट न साफ कहा है कि हम दखल देने को तैयार नहीं हैं और हम आपको सुनने के लिए बाध्य नहीं हैं. साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम फैसले में संशोधन करने को तैयार नहीं हैं. बता दें कि विपक्षी पार्टियों ने 50 फीसदी VVPAT पर्चियों की EVM से मिलान की मांग की थी.


अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर 50 फीसदी की जगह सुप्रीम कोर्ट 25 फीसदी भी करता है तो हम तैयार हैं. चंद्रबाबू नायडू, फारुख अब्दुल्ला और डी राजा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. याचिका में कम से कम 50 फीसदी ईवीएम और वीवीपीएटी पर्चियों के औचक मिलान के निर्देश की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हर विधानसभा से क्षेत्र में कम से कम पांच ईवीएम और VVPAT की पर्चियों के औचक मिलान करने को कहा था. चुनाव आयोग ने इसे मान भी लिया था.


दरअसल, कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में 50% की मांग को खारिज करते हुए प्रत्येक असेंबली (Constituency) से 1 की जगह 5 वीवीपीएटी (vvpat) के मिलान का आदेश दिया था. इसके खिलाफ 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले में मंगलवार को अपने पुराने रुख को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया. हालांकि आज सुनवाई के दौरान प्रमुख विपक्षी नेता चंद्रबाबू नायडू, फारुख अब्दुल्ला, डी राजा और अहमद पटेल कोर्ट पहुंचे. 


दरअसल 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हर विधानसभा में एक EVM के VVPAT से मिलान को 1 से बढ़ाकर 5 कर दिया था. अभी सिर्फ एक का वीवीपैट मिलान होता था. अभी तक चुनाव आयोग 4125 ईवीएम और वीवीपैट के मिलान कराता है. जो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बढ़कर
20,625 ईवीएम और वीवीपैट का मिलान करना होगा. वीवीपीएटी से मिलाने के लिए हर क्षेत्र में केवल एक ईवीएम लिया जाता था.


लेकिन विपक्षी पार्टियों ने मिलान को 50 फीसदी करने की मांग दोहराई थी. विपक्ष के नेता चंद्रबाबू नायडू, अखिलेश यादव, के सी वेणुगोपाल, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, सतीश चंद्र मिश्रसमेत विपक्ष के 21 नेताओं ने याचि कादायर की थी. इस याचिका में EVM के ज़रिए होने वाले चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए 50 फीसदी तक VVPAT पर्चियों के EVM से मिलान की मांग की गई थी.


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