बढ़ते आधुनिकता के इस दौर में टेक्नोलॉजी ने जहां एक ओर सुविधा दी है, वहीं दूसरी ओर कई समस्याएं भी खड़ी की है. देश में साइबर क्राइम को तेजी से बढ़ते देख सरकार आए दिन कुछ न कुछ नए नियम-कानून बना रही है, अभी हालही में सरकार के आदेश के बाद जियो-एयरटेल समेत कई टेलीकॉम कंपनियों ने अपने नेटवर्क पर पॉर्न साइट को ब्लॉक कर दिया था. और अब सरकार ने सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए एक और कड़ा फैसला लेते हुए 10 सुरक्षा एजेंसियों को आपके कंप्यूटर पर नजर रखने का आदेश दिया है.
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस इस संबंध में आदेश जारी करते हुए देश की सभी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को लोगों के निजी कंप्यूटरों में मौजूद डाटा पर नजर रखने और जांचने का अधिकार दे दिया है. सरकार के मुताबिक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 के तहत यदि एजेंसियों को किसी भी संस्थान या व्यक्ति पर देशविरोधी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह होता है तो वे उनके कंप्यूटरों में मौजूद सामग्रियों को जांच सकती हैं और उन पर कार्रवाई कर सकती हैं.
इन एजेंसियों की होगी आप पर नजर
1. Intelligence Bureau, 2. Narcotics Control Bureau, 3. Enforcement Directorate, 4. Central Board of Direct Taxes, 5. Directorate of Revenue Intelligence, 6. Central Bureau of Investigation, 7. National Investigation Agency, 8. Cabinet Secretariat (RAW), 9. Directorate of Signal Intelligence (For service areas of Jammu & Kashmir, North-East and Assam only), 10. Commissioner of Police, Delhi.
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पूरा मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण यदि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई ऐसी सामग्री पाई जाती है जो कि देश विरोधी हैं या किसी भी प्रकार से कानून का उल्लंघन करती हैं तो आपकी जांच हो सकती है और आपको गिरफ्तार किया जा सकता है. कंप्यूटर में सेव डाटा के अलावा आप अपने कंप्यूटर पर क्या सर्च करते हैं, इस पर भी एजेंसियां नजर रखेंगी इसके लिए जांच एजेंसियां आपके कंप्यूटर के ब्राउजर पर नजर रखेंगी। बता दें कि ये सभी एजेंसियां ड्रग्स और स्मगलिंग पर भी नजर रखती हैं.