इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की कथित ब्रिटिश नागरिकता के मुद्दे को उठाने वाले कर्नाटक निवासी एस विग्नेश शिशिर (Vignesh Shishir) को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश केंद्र सरकार को दिया है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के एक निजी सुरक्षा अधिकारी द्वारा हर समय सुरक्षा मुहैया कराई जाए। साथ ही केंद्र और अन्य पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे 9 अक्तूबर तक उस प्रत्यावेदन पर जवाबी हलफनामा दाखिल करें, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय से गृह मंत्रालय को भेजा गया था।
राहुल-प्रियंका के खिलाफ कानूनी लड़ाई के चलते मिल रहीं धमकियां
याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर का कहना है कि उन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में कानूनी मामलों की सुनवाई में शामिल होते रहते हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के चलते उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और उन पर कई बार हमले भी हो चुके हैं। इस स्थिति में उन्होंने केंद्र सरकार से वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा की मांग की थी।
सरकार की दलील और कोर्ट का अंतरिम फैसला
केंद्र सरकार की ओर से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय ने कोर्ट को बताया कि गवाहों की सुरक्षा को लेकर एक मौजूदा योजना है और यदि याची को खतरा है, तो अदालत उसे सुरक्षा देने का आदेश दे सकती है। इस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए याचिकाकर्ता को हर समय निजी सुरक्षा अधिकारी के जरिए सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश केंद्र को दिया।