Utility Desk: भारत में पासपोर्ट प्राप्त करना अब एक जरूरी दस्तावेज़ के बिना संभव नहीं होगा, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे हैं। विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट होना अनिवार्य है, और इस प्रक्रिया में हाल ही में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है।
पासपोर्ट के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी
सरकार ने पासपोर्ट बनाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया है। 1 अक्टूबर 2023 से या बाद में जन्मे व्यक्तियों को अब पासपोर्ट के लिए आवेदन करते वक्त जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
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पुराने नियमों के तहत वैकल्पिक दस्तावेज़
हालांकि, जो लोग 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे हैं, उनके लिए अब भी बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है। वे अपना जन्म तिथि प्रमाणित करने के लिए वैकल्पिक दस्तावेज़ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में दस्तावेज़ों की अहमियत
भारत में पासपोर्ट विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, और इसके लिए देश भर में 36 पासपोर्ट कार्यालय स्थापित किए गए हैं। इन कार्यालयों में जाकर आवेदन करना होता है, और साथ ही कुछ आवश्यक दस्तावेज़ भी प्रस्तुत किए जाते हैं।
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सरकार के नए दिशा-निर्देश
केंद्र सरकार ने पासपोर्ट अधिनियम में हाल ही में बदलाव करते हुए इसे और भी सख्त कर दिया है। अब पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों को बर्थ सर्टिफिकेट की सख्ती से आवश्यकता होगी, ताकि प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया जा सके।इस बदलाव से जुड़ी जानकारी को ध्यान में रखते हुए, आवेदन करने वाले नागरिकों को समय रहते सभी आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करने चाहिए, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपना पासपोर्ट प्राप्त कर सकें।