KGMU की अवैध मजारों का टाइम खत्म: 15 दिन का और नोटिस, जवाब न मिलने पर ध्वस्तीकरण की तैयारी

लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) कैंपस में बनी कथित अवैध मजारों का मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। प्रशासन ने पहले ही 6 मजारों पर नोटिस चस्पा कर 15 दिन का समय दिया था, जिसमें मजार कमेटियों को खुद हटाने या वैधता के दस्तावेज पेश करने को कहा गया था। अब यह समय लगभग खत्म होने वाला है और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अभी 15 दिन का और नोटिस दिया जाएगा। अगर इस दौरान भी कोई जवाब या कार्रवाई नहीं हुई, तो मजारों का ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

KGMU कैंपस में कुल 8 मजारें/दरगाहें मौजूद हैं। इनमें से 6 को अवैध बताते हुए 22-23 जनवरी 2026 को नोटिस चस्पा किए गए थे। नोटिस में कहा गया कि ये संरचनाएं बिना किसी वैध अनुमति, कोर्ट ऑर्डर या दस्तावेज के बनी हैं और ये विश्वविद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण हैं। ये मजारें विभिन्न विभागों (ऑब्स्टेट्रिक्स, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स आदि) की जमीन पर हैं और आवागमन में बाधा पैदा कर रही हैं।

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नोटिस में मजार कमेटियों/संरक्षकों को निर्देश दिया गया कि वे 15 दिनों के अंदर संरचनाएं खुद हटा लें या वैधता साबित करने वाले दस्तावेज पेश करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रशासन खुद जबरन हटाने की कार्रवाई करेगा और इसमें लगने वाला खर्च (पुलिस, बुलडोजर आदि) संबंधित पक्षों से वसूला जाएगा।

अब आगे क्या होगा?

KGMU के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह और सह मीडिया प्रभारी डॉ. प्रेमराज सिंह ने बताया कि नोटिस की मियाद 7-8 फरवरी 2026 को खत्म हो रही है (नोटिस की तारीख से 15 दिन गिनते हुए)। अब तक किसी भी मजार कमेटी से कोई जवाब या दस्तावेज नहीं मिला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार एक और 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा।

अगर इस अंतिम नोटिस का भी कोई जवाब नहीं आया या संरचनाएं नहीं हटाई गईं, तो बुलडोजर चलाकर मजारों को ध्वस्त कर दिया जाएगा।
प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई अतिक्रमण हटाने और कैंपस में विकास कार्यों के लिए जरूरी है।
दो पुरानी मजारें (शाह मीना शाह और हरमैन शाह) को नोटिस नहीं दिया गया है, क्योंकि वे बहुत पुरानी मानी जाती हैं।

INPUT-ANANYA MISHRA

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