TRAI का MNP नियम में बड़ा बदलाव, अब प्रोटेबिलिटी के लिए नहीं करना होगा लम्बा इंतजार

TRAI यानी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने मोबाइल नंबर प्रोटेबिलिटी (MNP) के नियम में बदलाव किया है. मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के लिए अब आपको 7 दिन का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. TRAI के नए नियम के मुताबिक, MNP कराने की अधिकतम समय सीमा अब 7 दिन से घटाकर 2 दिन (सर्किल के अंदर) कर दी गई है. वहीं, अगर एक सर्किल से दूसरे टेलिकॉम सर्किल में नंबर पोर्ट कराना है तो इसके लिए अधिकतम 4 दिन का समय लगेगा. इसके साथ ही पोर्टिंग रिक्वेस्ट को जान-बूझकर रिजेक्ट करने पर अधिकतम 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है.

 

वर्तमान नियम में लगते हैं 7 दिन

TRAI के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक TRAI की इस नई गाइडलाइन्स में टेलिकॉम ऑपरेटर्स की खराब सर्विस से जूझ रहे यूजर्स को 2 दिन के भीतर ही वर्तमान ऑपरेटर को बदला जा सकेगा. फिलहाल यूजर्स टेलिकॉम ऑपरेटर को 7 दिन में बदल सकते हैं. देशभर में वर्तमान MNP के नियम के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 7 कार्य दिवस में ऑपरेटर को बदला जा सकता है. वहीं, जम्मू और कश्मीर एवं नार्थ-ईस्ट राज्यों के यूजर्स को 15 कार्य दिवस का समय मिलता है. आपको बता दें कि मोबाइल नंबर पोर्ट कराने को और सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इसी साल अप्रैल में MNP के लिए नया ड्राफ्ट तैयार किया था. इस ड्राफ्ट में MNP के लिए नई गाइडलाइन्स बनाई गई थी.

 

24 घंटे के अंदर न भेजी यूजर डिटेल तो ऑपरेटर पर 5,000 जुर्मामा 

TRAI की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, वर्तमान ऑपरेटर को यूजर की पोर्टिंग डिटेल्स 24 घंटे के अंदर भेजनी होगी. अगर, ऑपरेटर इस प्रक्रिया में बिलंब करता है तो उसे 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. वहीं यूजर्स को भी 24 घंटे के अंदर अपनी पोर्टिंग रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना होगा. 24 घंटे के अंदर पोर्टिंग प्रकिया शुरू हो जाएगी जिसके लिए यूजर के पास एक एसएमएस भेजा जाएगा. इस पोर्टिंग प्रक्रिया को यूजर्स 24 घंटे के अंदर रोक सकते हैं.

 

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