UP Corona Guideline: दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए प्रशासन ने दिशानिर्देश जारी कर दिया है. यूपी में सरकारी दफ्तर, स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, मैरिज हॉल और सार्वजनिक स्थानों के लिए नए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं. सरकारी दफ्तरों में मास्क पहनना और सामाजिक दूरी को अनिवार्य रूप से पालन करने को कह दिया गया है. इसके अलावा स्कूल-कॉलेजों में भी मास्क और सामाजिक दूरी को अनिवार्य कर दिया गया है.
स्कूलों, कॉलेजों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा. मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. बनाए गए नियमों का पालन नहीं करने वालों को एंट्री नहीं दी जाएगी प्रवेश नहीं देने का निर्देश है. मेन दरवाजों पर थर्मल स्कैनिंग, दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग जैसी जगहों को लगातार सैनिटाइज करने का आदेश है. कई राज्यों ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. स्कूलों, कॉलेजों में बच्चों, छात्रों और शिक्षकों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. विद्यार्थियों को क्लास में दूरी बनाए रखते हुए बैठाया जाएगा. कैंपस में हाथ धोने के साबुन और पानी, हैंड सैनिटाइजर का इंतजाम करने के निर्देश हैं.
प्रशासन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि स्कूलों में झूले या ऐसी कोई भी चीज़ों को लगातार सैनिटाइज करना है. स्टूडेंट्स को खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार होने पर स्कूल, कॉलेज नहीं जाने का आदेश है. निर्देश है कि स्टूडेंट्स उपचार के लिए मौजूदा स्थानों पर ले जाएं. सर्दी, बुखार के लक्षण होने पर लोगों को घर में क्वारंटीन रहें.
गौतम बुद्ध नगर स्वास्थ्य विभाग ने भी सिफारिशें जारी की हैं कि कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, शॉपिंग मॉल, अस्पतालों सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी और फेस मास्क का उपयोग किया जाना चाहिए. लोगों से अपील की गई है कि सार्वजनिक स्थानों पर, बाजारों में या अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में लोग फेस मास्क का उपयोग करें, सामाजिक दूरी का ख्याल रखें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें. बुजुर्ग और बच्चे भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें.
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