सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता आज़म खान (Azam Khan) को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने से मंगलवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की एक पीठ ने आजम खान को संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाने और जमानत याचिकाओं के शीघ्र निपटान के लिए अनुरोध करने की इजाज़त दी है।
पीठ ने कहा कि आप जमानत हासिल करने के लिए 32 याचिकाएं कैसे दायर कर सकते हैं? राजनीति को अदालत में ना लाएं। वहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके खिलाफ 87 प्राथमिकी दर्ज हैं, जिनमें से 84 मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है।
Supreme Court refuses to grant any relief to Samajwadi Party leader Azam Khan who was seeking interim bail to campaign in upcoming #UttarPradeshElections. SC asks Azam Khan to approach concerned court with his plea. pic.twitter.com/XfozRnyuVs
— ANI (@ANI) February 8, 2022
उन्होंने आजम खान की ओर से कहा कि मैं बिना वजह जेल में बंद हूं। आप ही बताएं मैं कहां जाऊं। मैं अदालत में राजनीति नहीं ला रहा हूं। सिब्बल ने कहा कि लगातार अनुरोध के बावजूद पिछले तीन-चार महीने में जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं की गई।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीते गुरुवार को आजम खान की याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया था। याचिका में आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की गई थी। दरअसल, संबंधित पीठ गुरुवार को मामले की सुनवाई करने वाली थी, लेकिन उपस्थित नहीं होने की वजह से मामले को स्थगित कर दिया गया था।
बता दें कि चुनाव प्रचार के लिए आजम खान ने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आजम खान ने अपनी याचिक में कहा था कि राज्य ने कथित तौर पर जमानत आवेदनों में कार्यवाही में उद्देश्यपूर्ण देरी करने के लिए उपलब्ध सभी साधनों को अपनाया ताकि याचिकाकर्ता को यूपी में होने वाले विधासभा चुनावों के दौरान जेल में रखा जाए।
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