हिंदू देवी-देवताओं के लिए गंदी-गंदी गालियां बकने वाली प्रयागराज (Prayagraj) की यू ट्यूबर हीर खान (Heer Khan) को बड़ा झटका लगा है. जिला जज की अदालत ने हीर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत देने से साफ इंकार कर दिया है. सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया जिसे स्वीकारते हुए कोर्ट ने हीर को फिलहाल जेल ही रहने का फरमान सुनाया है. बता दें कि हीर खान बीते ढाई महीने से प्रयागराज जेल में बंद है.
24 अगस्त को प्रयागराज के खुल्दाबाद इलाके से गिरफ्तार की गई हीर खान को जेल से बाहर आने के लिए अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा. हीर खान की जमानत अर्जी पर बुधवार को डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और अर्जी को खारिज कर दिया. सरकारी वकील ने हीर की इस अर्जी का विरोध किया था और उसे जमानत नहीं दिए जाने की सिफारिश की थी.
बता दें कि प्रयागराज के के खुल्दाबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली 28 साल की युवती हीर उर्फ़ सना खान पिछले दो सालों से हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगल रही थी. करीब ढाई महीने पहले उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वह हिंदू-देवताओं को गंदी-गंदी गालियां बक रही थी. वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने हीर खान के खिलाफ केस दर्ज उसे गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी ली तो पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, पेन ड्राइव बरामद किए थे, जिसमें हिंदू-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के वीडियो भी मिले थे.
पुलिस को जांच पड़ताल में पता चला था कि सना उर्फ हीर खान का नेटवर्क देश के कई हिस्सों में फैला हुआ था. हीर पाकिस्तान और दुबई समेत कई और देशों के लोगों के साथ व्हाट्सऐप के जरिये बातचीत करती रहती थी. कानपुर से उसके एक सहयोगी की गिरफ्तारी भी हुई थी, जो सना उर्फ हीर खान के वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता था. वहीं आतंकी मौलाना मसूज अजहर से वह बेहद प्रभावित थी और पाकिस्तान से भेजे गए वीडियोज को यहां जिहाद फैलाने के लिए शेयर करती थी. इसके अलवा उसका उग्र व व कट्टरपंथी संगठन जमात-ए- इस्लाम-ए-हिंद से कनेक्शन भी सामने आया है.
शुरुआती तफ्तीश में हीर के कारनामे जानकर पुलिस अफसर भी दंग रह गए. इसीलिए बाद में उसके खिलाफ देशद्रोह की धारा 153 B के साथ ही 295 A, 298, 505(1 बी), 505 (2 B) और 124 A की धाराएं भी बढ़ा दी गईं थीं.
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