UP SIR: चुनाव आयोग 1.04 करोड़ मतदाताओं को भेजेगा नोटिस, सूची में नाम शामिल कराने के लिए वोटरों को करना होगा यह काम

UP SIR: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के बाद चुनाव आयोग 6 मार्च को अंतिम सूची प्रकाशित करेगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार, दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह सूची जारी की जाएगी। इस सूची में राज्य के सभी 75 जिले और 403 विधानसभा क्षेत्र शामिल होंगे।

1.04 करोड़ मतदाताओं को भेजा जाएगा नोटिस

चुनाव आयोग ने बताया कि लगभग 1.04 करोड़ मतदाताओं के रिकॉर्ड का मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो सका है। ऐसे सभी मतदाताओं को नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस प्राप्त करने वाले नागरिकों को आयोग द्वारा निर्धारित 12 मान्य दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज जमा न करने की स्थिति में नाम अंतिम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा।

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दावे और आपत्तियों की अंतिम तिथि 6 फरवरी

यदि किसी मतदाता का नाम मसौदा सूची में शामिल नहीं है या किसी मृत अथवा स्थानांतरित व्यक्ति का नाम सूची में दर्ज है, तो वह चुनाव आयोग के समक्ष दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके लिए 6 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है। आयोग इन सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा 27 फरवरी तक करेगा।

मतदाता संबंधी आवेदनों के लिए अलग-अलग फॉर्म

नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म-6, विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए फॉर्म-6क, नाम हटाने या आपत्ति दर्ज करने के लिए फॉर्म-7 और विवरण में संशोधन या पता बदलने के लिए फॉर्म-8 निर्धारित किया गया है। ये सभी फॉर्म राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट ‘ceouttarpradesh.nic.in’ पर उपलब्ध हैं।

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कैसे जांचें मतदाता सूची में नाम

मतदाता अपने नाम की स्थिति voters.eci.gov.in पोर्टल पर जाकर ‘Search in Electoral Roll’ विकल्प के माध्यम से देख सकते हैं। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन ऐप या अपने क्षेत्र के बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) से भी जानकारी ली जा सकती है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम सूची से हटाए गए मतदाताओं की जानकारी गृह विभाग को नहीं भेजी जाएगी, हालांकि यह विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

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