उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने सातवां वेतनमान न पाने वाले कर्मचारियों को भी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ा दिया है। सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं, नगरीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्य प्रभारित कर्मचारियों व यूजीसी वेतनमान में कार्यरत कर्मियों को एक जनवरी 2024 से मूल वेतन का 239 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश
वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शुक्रवार को इसके आदेश जारी कर दिए। शासनादेश के अनुसार इसका लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जिनका चयन एक जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में नहीं किया गया है या फिर जिनका वेतनमान इस तिथि से पुनरीक्षित नहीं हुआ है।
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इन कर्मचारियों को मिलेगी नगद राशि
एक जनवरी 2024 से 31 मई 2024 तक की महंगाई भत्ते की देय धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। जो कर्मचारी शासनादेश जारी होने के पहले अवकाश प्राप्त कर चुके हैं या फिर छह माह में होने वाले हैं उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की संपूर्ण राशि नगद दी जाएगी। गौरतलब है कि अभी भी कई डिपार्टमेंट के कर्मचारी चौथे, पांचवें और छठवें वेतनमान का लाभ पा रहे हैं।