वाराणसी: कांग्रेस नेत्री रोशनी जायसवाल फरार घोषित, कोर्ट ने जारी किया कुर्की का नोटिस, ये है पूरा मामला

उत्तर प्रदेश के वाराणसी (Varanasi) जिले में कांग्रेस नेत्री रोशनी कुशल जायसवाल (Congress Leader Roshni Kushal Jaiswal) को वाराणसी कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है। कोर्ट ने विवेचना अधिकारी को आदेश दिया है कि रोशनी के घर और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कुर्की की नोटिस चस्पा की जाए। रोशनी, जो कि न्यू कॉलोनी ककरमत्ता की निवासी हैं, पर यह कार्रवाई 15 सितंबर 2024 को लालपुर-पांडेयपुर थानाक्षेत्र के प्रेमचंद्र नगर कॉलोनी में भाजपा समर्थक राजेश सिंह के घर जाकर हंगामा करने और मारपीट के मामले में की गई है। इस संबंध में राजेश सिंह की पत्नी द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया था।

कुर्की का आदेश जारी, कोर्ट ने की सख्त कार्रवाई

सिविल जज (सीनियर डिवीजन), एफटीसी युगल शंभू की अदालत में अनु सिंह द्वारा दर्ज मुकदमे की सुनवाई चल रही है। कांग्रेस नेत्री रोशनी कुशल जायसवाल की लगातार अनुपस्थिति के कारण कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित कर दिया है। कोर्ट ने रोशनी के खिलाफ कुर्की की नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया है कि उनके घर और सार्वजनिक स्थानों पर डुगडुगी पिटवाकर नोटिस चस्पा की जाए।

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15 सितंबर की घटना का विवरण

कांग्रेस नेत्री रोशनी कुशल जायसवाल 15 सितंबर 2024 को अपने समर्थकों के साथ प्रेमचंद नगर कॉलोनी पहुंची थीं। उन्होंने राजेश सिंह पर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अश्लील कमेंट और पोस्ट करने का आरोप लगाया था, जिससे वहां हंगामा हुआ। इस दौरान, राजेश सिंह के बाहर आने पर रोशनी और उनके समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की थी।

देर रात हुआ था विवाद, पुलिस ने की थी गिरफ्तारी

घटना के बाद पुलिस ने रोशनी की शिकायत पर राजेश सिंह से पूछताछ की थी। इससे नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने देर रात थाने पर हंगामा किया और धरना दिया। स्थिति को संभालने के लिए संयुक्त पुलिस आयुक्त एस. चनप्पा को मौके पर पहुंचना पड़ा। इसके बाद, देर रात रोशनी और उनके पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर थाने ले आई थी, जिससे माहौल शांत हुआ। राजेश की पत्नी अनु ने मारपीट, घर में तोड़फोड़ और 20,000 रुपये की सोने की चेन की लूट का मुकदमा दर्ज कराया था।

7 अक्टूबर को जारी हुआ था गैर-जमानती वारंट

कोर्ट के अनुसार, रोशनी कुशल जायसवाल क्राइम संख्या 331/24 के तहत विभिन्न धाराओं में फरार चल रही हैं। वे न तो गिरफ्तार हुईं और न ही न्यायालय के समक्ष पेश हुईं। इसी कारण, 7 अक्टूबर को कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। जब रोशनी का कोई पता नहीं चला, तो अब उनके खिलाफ धारा 82 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

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जांच और कार्रवाई जारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए, प्रशासन और पुलिस द्वारा लगातार जांच की जा रही है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि रोशनी कुशल जायसवाल जल्द ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं होती हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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