जस्टिस यशवंत वर्मा पर कब दर्ज होगी FIR? गृहमंत्री अमित शाह ने दी पहली प्रतिक्रिया

केंद्र सरकार (Central Government) ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Verma) के आधिकारिक आवास से नकदी बरामदगी के मामले पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने इस मामले पर शुक्रवार को बयान देते हुए कहा कि, भारत के मुख्य न्यायधीश (CJI) की अनुमति के बिना इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। उन्होंने यह भी सवाल किया कि जब एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, तो फिर जब्ती कैसे की जा सकती है?

जांच की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को

अमित शाह ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का जिक्र किया और बताया कि मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस मामले में एक विशेष जांच कमेटी बनाई है। शाह ने कहा कि कमेटी पूरी निष्पक्षता के साथ जांच कर रही है और इसके निष्कर्षों का हमें इंतजार करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज कमेटी को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं।

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कमेटी की रिपोर्ट होगी सार्वजनिक

अमित शाह (Amit Shah) ने इस बात का भी स्पष्ट किया कि जांच कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी, ताकि मामले की सही स्थिति सामने आ सके। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में पूरी पारदर्शिता की बात की और कहा कि जब रिपोर्ट आएगी, तो उस पर उचित कदम उठाए जाएंगे।

यशवंत वर्मा का स्थानांतरण

इस बीच, केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court)  में स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह कदम 14 मार्च को होली की रात उनके आवास में आग लगने के बाद कथित तौर पर नकदी मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई आंतरिक जांच के आदेश से अलग बताया गया है। कानून मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है, जिसके बाद उनका स्थानांतरण इस विशेष मामले से अलग संदर्भ में किया गया है।

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अमित शाह बोले

अमित शाह ने यह भी कहा कि जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जाना चाहिए, और इस मुद्दे पर कोई जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।

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