उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने शादी-समारोह को लेकर स्पष्ट आदेश (UP Marriage guidelines) दिया जारी किया है, जिसके मुताबिक अब यूपी में शादी के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है. वहीं अगर कहीं से भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो होगी सख़्त कार्रवाई, अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी. बता दें कि शादी को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अफवाह फैलीं थीं, सीएम के आदेश के बाद इन सब पर विराम लग जाएगा.
100 लोगों में डीजे व बैंड वाले शामिल नहीं
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड गाइडलाइन के नाम पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों को जागरूक करें तथा उन्हें गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें. बता दें कि यूपी सरकार ने शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. इसके मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग शामिल हो सकते हैं. हालांकि सीएम ने गुरूवार को बताया कि इन 100 लोगों में डीजे और बैंड वाले शामिल नहीं होंगे, माने कि इन्हें 100 लोगों में काउंट नहीं किया जाएगा.
डीजे व बैंड बजाने से रोका तो पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई
मुख्यमंंत्री द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि शादी के लिए किसी की अनुमित नहीं चाहिए, केवल सूचना देकर कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए विवाह समारोह कर सकते हैं. बैंड बजाने, वहीं इसके अलावा डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई होगी.
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