योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, गोसाईगंज सीट से BJP विधायक खब्बू तिवारी की विधानसभा सदस्यता रद्द, ये है वजह

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या की गोसाईगंज सीट से भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी (BJP MLA Khabbu Tiwari) की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है। इस संबंध में गुरुवार को विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी।

इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी फर्जी मार्कशीट मामले के दोषी हैं, जिसके लिए उन्हें बीते 18 अक्टूबर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी। जानकारी के अनुसार, खब्बू तिवारी ने 29 साल पहले साकेत महाविद्यालय में अंक पत्र व बैक पेपर में कूट रचित दस्तावेज के जरिए धोखाधड़ी व हेराफेरी की थी।

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खब्बू तिवारी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता फूलचंद यादव और चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृपा निधान तिवारी को भी कोर्ट ने फर्जी मार्कशीट केस में दोषी मानते हुए 5-5 साल की सजा और 13-13 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। सजा के बाद विधायक और दो अन्य दोषियों को जेल भेज दिया गया था। कोर्ट द्वारा सजा का ऐलान होते ही खब्बू तिवारी की विधानसभा सदस्यता खतरे में आ गई थी। कानून के मुताबिक दो साल से अधिक की सजा पर सजा की तारीख से ही सदस्यता समाप्त किए जाने का प्रावधान है।

दरअसल, घटना 1992 की है। साकेत महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी ने 18 फरवरी 1992 को इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी, फूलचंद यादव और कृपा निधान तिवारी के खिलाफ फर्जी मार्कशीट के आधार पर अगली कक्षा में एडमिशन लेने की एफआईआर रामजन्मभूमि थाने में दर्ज कराई थी।

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आरोपी फूलचंद यादव ने बीएससी प्रथम वर्ष की परीक्षा 1986 में अनुत्तीर्ण रहने और बैक पेपर परीक्षा के उपरांत भी बीएससी द्वितीय वर्ष में प्रवेश लिया था। इसके लिए उन्होंने फर्जी अंक पत्र का सहारा लिया था। इसी तरह खब्बू तिवारी बीएससी द्वितीय वर्ष परीक्षा 1990 में अनुत्तीर्ण होने के बावजूद बीएससी तृतीय वर्ष और कृपा निधान तिवारी ने प्रथम वर्ष 1989 में एलएलबी प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण होने के बावजूद छल कपट कर एलएलबी द्वितीय वर्ष में प्रवेश प्राप्त कर लिया था।

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