IRDAI ने बदले नियम, अब कार और बाइक के लिए नहीं लेनी पड़ेगी 3-5 साल की पॉलिसी

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। आईआरडीएआई ने मंगलवार को बताया कि लॉन्ग टर्म मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पैकेज को वापस ले लिया गया है। 1 अगस्त 2020 के बाद से ये लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बिकेगी। लॉन्ग टर्म थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पैकेज चार पहिया वाहनों के लिए 3 साल और दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल के लिए होता था।


आईआरडीएआई के मुताबिक, इस इश्योरेंस पॉलिसी का वितरण काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर वाहन खरीदने वालों की जेब पर यह भारी पड़ता है। लॉन्‍ग टर्म थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस के मामले में पॉलिसी की जबरन बिक्री और लोन से लिंक्‍ड बीमा होने की उच्‍च संभावना होती है और पॉलिसी धारकों को इस प्रकार एक ऐसा बीमा प्रोडक्‍ट मिलता है जिसमें लचीलापन नहीं होता।


Also Read: अनलॉक 1 में 30 जून से पहले निपटा लें ये 6 काम, वरना हो सकती है कई दिक्कतें


आईआरडीएआई (IRDAI) ने कहा कि बीमा कंपनियों के बीच नो क्‍लेम बोनस की संरचना एक समान नहीं है और इससे पॉलिसी धारकों में असंतुष्टि और उलझन हो सकती है। बीमा नियामक ने यह भी कहा कि लॉन्‍ग टर्म ओन डैमेज कवर के मामले में एक्‍चूरियल प्राइसिंग बीमा कंपनियों के लिए एक चुनौती रही है।


अब कस्टमर्स को लॉन्ग टर्म के ओन डैमेज खरीदने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इससे पहले आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों से कहा था कि वे कस्टमर्स को एक साल और लंबी अवधि का ओन डैमेज प्लान खरीदने का ऑप्शन उपलब्ध कराएं। बताकें कि ओन डैमेज कवर के तहत वाहन को हुए फिजीकल डैमेज, चोरी, दुर्घटना और प्राकृतिक आपदा की भरपाई की जाती है।


( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. )