UP: किशोरी को भगाने के मामले में दुष्कर्म और पॉक्सो की धाराएं बढ़ीं, वांछित आरोपी गिरफ्तार

आजमगढ़: कंधरापुर थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में पुलिस ने वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। किशोरी की बरामदगी और उसके बयान व शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई थीं।

पुलिस के अनुसार, 3 जुलाई 2026 को किशोरी के पिता ने कंधरापुर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग पुत्री को 30 जून को करीब एक बजे राघवपुर निवासी विन्द्रेश चौहान बहला-फुसलाकर भगा ले गया। शिकायत में चन्द्रशेखर चौहान और आरोपी की मां की संलिप्तता का भी आरोप लगाया गया था। इस मामले में थाना कंधरापुर में मुकदमा संख्या 168/2026 के तहत बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी।

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पुलिस ने 18 अगस्त को किशोरी को बरामद किया। इसके बाद उसके बयान दर्ज किए गए। पुलिस के मुताबिक, बयान और शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के अवलोकन के आधार पर मुकदमे में धारा 64(1) बीएनएस तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई।

इसके बाद वांछित आरोपी विन्द्रेश चौहान, पुत्र स्व. द्विज चौहान, निवासी राघवपुर, थाना कंधरापुर, उम्र करीब 29 वर्ष को पुलिस टीम ने 18 अगस्त की सुबह करीब 9:15 बजे रेलवे फाटक, रेलवे स्टेशन आजमगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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