UP: दुष्कर्म के मामले में फरार दो आरोपियों पर शिकंजा, घर पर चस्पा हुआ कुर्की नोटिस

UP: आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र में दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित चल रहे दो अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के घर के मुख्य द्वार पर नोटिस चस्पा करने के साथ ही डुगडुगी बजवाकर सार्वजनिक रूप से उद्घोषणा कराई।

पुलिस के अनुसार कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 348/2026 में धारा 70(1), 123, 61(2), 352 और 351(3) बीएनएस के तहत आशीष पुत्र अशोक कुमार निवासी सरफुद्दीनपुर, थाना सिधारी तथा सचिन कुमार पुत्र झीनकराम निवासी हाफिजपुर, थाना कोतवाली वांछित हैं। दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार उनके घर और संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी, लेकिन वे गिरफ्तार नहीं हो सके और न ही न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया।

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मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा 20 अगस्त 2026 को पारित आदेश** के अनुपालन में पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई की। नियमानुसार उनके घरों के मुख्य द्वार पर उद्घोषणा संबंधी नोटिस चस्पा किए गए और डुगडुगी बजवाकर सार्वजनिक रूप से मुनादी कराई गई। कार्रवाई के दौरान मौजूद गवाहों के हस्ताक्षर भी कराए गए।

पुलिस के मुताबिक अभियुक्तों पर एक युवती को दवा सुंघाकर उसके साथ आपत्तिजनक कृत्य करने का आरोप है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से दोनों गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहे हैं। आजमगढ़ पुलिस का कहना है कि फरार और आपराधिक मामलों में वांछित अभियुक्तों के खिलाफ कानून के तहत प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी है।

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