UP: मथुरा के बलदेव क्षेत्र के दौलतपुर गांव में एक मकान से बड़ी संख्या में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर बरामद होने से हड़कंप मच गया। मुखबिर की सूचना पर आपूर्ति विभाग की टीम ने सोमवार को जगमोहन सिंह के मकान पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान टीम को कुल 19 सिलेंडर मिले, जिनमें 10 घरेलू और नौ कमर्शियल सिलेंडर शामिल हैं। मकान मालिक सिलेंडरों से संबंधित कोई वैध दस्तावेज या अनुमति पत्र नहीं दिखा सका।
छापेमारी में घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर बरामद
जिला पूर्ति अधिकारी के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक महावन रविकांत और पूर्ति लिपिक लव कुमार ने ग्राम पंचायत दौलतपुर में कार्रवाई की। जांच के दौरान 14.20 किलोग्राम क्षमता वाले 10 घरेलू सिलेंडर बरामद हुए। इनमें पांच इंडेन और पांच एचपी गैस के खाली सिलेंडर थे। इसके अलावा 19 किलोग्राम क्षमता के नौ कमर्शियल सिलेंडर भी मिले।
नौ कमर्शियल सिलेंडरों में सात भरे हुए
विभाग के मुताबिक बरामद कमर्शियल सिलेंडरों में भारत गैस के तीन भरे और एक खाली, एचपी गैस के एक भरे और एक खाली तथा इंडेन गैस के तीन भरे सिलेंडर शामिल हैं। इस तरह मौके से कुल 19 सिलेंडर बरामद किए गए। टीम ने सभी सिलेंडरों को कब्जे में लेकर उनकी सुरक्षित सुपुर्दगी की प्रक्रिया पूरी की।
दस्तावेज नहीं दिखा सका मकान मालिक
पूर्ति विभाग की टीम ने मकान मालिक जगमोहन सिंह पुत्र बादाम सिंह से सिलेंडरों के बारे में पूछताछ की। अधिकारियों के अनुसार वह किसी भी सिलेंडर के संबंध में वैध परमिट, पर्ची या अन्य संतोषजनक अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। विभाग ने प्रथम दृष्टया इसे गैस सिलेंडरों के अवैध संग्रहण, कारोबार और संचरण से जुड़ा मामला माना है। बरामद सिलेंडरों को बलदेव इंडेन गैस सर्विस की सुरक्षित सुपुर्दगी में रखवाया गया।
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की तैयारी
आपूर्ति विभाग के अनुसार मामला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के दायरे में आता है। बरामदगी और सुपुर्दगी की कार्रवाई मौके पर पूरी कर संबंधित लोगों के हस्ताक्षर भी कराए गए। जगमोहन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पत्रावली जिलाधिकारी को भेज दी गई है। प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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