Ghazipur: हत्या के मामले में 3 दोषियों को उम्रकैद, 20-20 हजार का जुर्माना

Ghazipur: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के 11 साल पुराने मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एएसजे तृतीय न्यायालय ने बुधवार को तीनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मामला नगसर हॉल्ट थाना क्षेत्र का है। 11 मार्च 2015 को थाना नगसर हॉल्ट में मुकदमा अपराध संख्या 32/2015, धारा 302 भादवि के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।

जानिए क्या है पूरा मामला?

इस मामले में लाल बहादुर पासवान, लालबिहारी पासवान और आशा देवी, निवासी गगरन, थाना नगसर हॉल्ट को न्यायालय ने दोषसिद्ध करार दिया। तीनों को धारा 302/34 भादवि के तहत आजीवन कारावास और प्रत्येक को 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप यह सजा सुनाई गई।

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