बाराबंकी में दहेज हत्या मामले में दोषी को 10 साल की सजा, 8 हजार रुपये जुर्माना

बाराबंकी: पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते दहेज हत्या के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास और आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोग में की गई। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल और पैरोकारों द्वारा मामले की लगातार प्रभावी पैरवी की गई।

थाना देवा में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 213/2020 में अभियुक्त विपिन कुमार उर्फ मुकेश पुत्र कमरजीत गौतम, निवासी ग्राम महुआपुर मजरे गौरासादीकपुर, थाना देवा, जनपद बाराबंकी को धारा 498ए, 304बी भादवि तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दोषसिद्ध किया गया। अपर सेशन जज कोर्ट नंबर-10, जनपद बाराबंकी ने अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास और आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना का था आरोप

पुलिस के अनुसार, चार जून 2020 को वादी सुमेरी लाल पुत्र जबाहर लाल, निवासी पूरे जबर तेलिवानी, थाना मसौली ने थाना देवा में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी बहन को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया और उसकी जान ले ली गई। सूचना के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त विपिन कुमार उर्फ मुकेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की।

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तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी सीमा यादव ने साक्ष्यों का संकलन करते हुए विवेचना पूरी की और अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद मॉनीटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराते हुए मामले की प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन की पैरवी के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, महिला संबंधी एवं जघन्य अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लगातार पैरवी की जा रही है। पुलिस ने कहा कि इस कार्रवाई से न्याय के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत हुआ है।

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