UP: मानहानि केस में राहुल गांधी के वकील की बहस अधूरी, शोकसभा के चलते सुनवाई टली

सुल्तानपुर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में बुधवार को होने वाली सुनवाई टल गई। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में दोपहर एक बजे सुनवाई होनी थी। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि अधिवक्ता संघ की शोकसभा के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब मामले में बची हुई बहस गुरुवार को होगी।

मंगलवार को मामले में परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र की ओर से अधिवक्ता संतोष पांडेय ने अपनी बहस पूरी कर ली थी। इसके बाद राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बहस शुरू की, लेकिन समयाभाव के कारण पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने बची हुई बहस के लिए अगली तारीख निर्धारित की है। मंगलवार की सुनवाई के संबंध में मीडिया रिपोर्टों में सात अक्टूबर की तारीख दर्ज है।

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मामला वर्ष 2018 में बेंगलुरु में अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। भाजपा नेता विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दाखिल किया था। अदालत ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को विचारण के लिए तलब किया था। इसके बाद उन्होंने 20 फरवरी 2024 को अदालत में पेश होकर जमानत ली थी और जुलाई 2024 में अपना बयान दर्ज कराया था।

20 फरवरी 2026 को राहुल गांधी दोबारा एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया। मामले में विजय मिश्र की ओर से राहुल गांधी के वॉयस सैंपल का मिलान कराने की अर्जी भी दी गई थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज किया। इसके बाद इस आदेश के खिलाफ दाखिल निगरानी याचिका भी सेशन कोर्ट में खारिज हो चुकी है।अब मामले में अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत के अगले आदेश पर सभी की नजर है।

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