अब गाने और फिल्मों को डाउनलोड करने के लिए देना होगा पैसा, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

सोशल: आज काल पूरा समाज सोशल मीडिया पर बेस्ड है, इंटरनेट से फिल्म और अपने मनपसंग सॉन्गस सुनने वालों के लिए बुरी खबर है. दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म और गाने डाउनलोड करने वाली कई साइट्स पर रोक लगा दी है. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इंटरनेट से बिना किसी चार्ज दिए फिल्म डाउनलोड करने वाली 30 साइट्स पर रोक लगाने का आदेश दिया है.


बता दें कि तमाम यूजर्स इन टोरेंट साइट्स के जरिये फिल्म, संगीत के साथ-साथ कई तरह की मनोरंजन वाली सामग्री डाउनलोड करते हैं जिनके लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता. दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता कंपनी ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स और यूटीवी सॉफ्टवेयर के अलावा अन्य कंपनियों की याचिका पर ये फैसला सुनाया है.



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जस्टिस मनमोहन ने इन टोरंट वेबसाइट को बंद करने का आदेश दिया है. इसके बाद लोग एयरटेल, रिलायंस, जियो आदि इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों के जरिए इन साइट्स से फिल्म और संगीत डाउनलोड नहीं कर पाएंगे. दूरसंचार विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निर्देश जारी कर कहा गया है कि उनके पास पंजीकृत इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिये यह सामग्री वेबसाइट तक न पहुंच पाए. बता दें कि फिल्म निर्माता कंपनियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि बॉलीवुड की कोई भी नई फिल्म रिलीज होते ही ऑनलाइन लीक हो जाती है.


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