कोरोना को लेकर UP सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, नाइट कर्फ्यू की तैयारी!

उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने दिसम्बर महीने के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके साथ ही अफसरों को ये निर्देश दिए गए हैं, कि नियमों का पालन सख्ती से कराया जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारियों को कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति का आंकलन करके जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्देश जारी कर दिया है।


दिए ये निर्देश

जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए जिला प्रशासन को स्थानीय प्रतिबंध लागू करने को अधिकार दिया गया है। निर्देश में ये कहा गया है कि वैसे तो केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर प्रदेश में कहीं लॉक डाउन नहीं लगाया जा सकेगा, लेकिन कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए स्थानीय प्रतिबंध लागू किया जा सकेगा। इसमें रात्रि कर्फ्यू भी शामिल है।


इसके साथ ही मुख्य सचिव ने ये कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर शारीरिक दूरी का पालन कराने के लिए धारा 144 लगाने का भी निर्देश दिया गया है। स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस और नगरीय निकाय प्रशासन को स्थानीय परिस्थितियों का आंकलन करके कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने तथा स्थानीय स्तर पर कुछ प्रतिबंध लगाने के लिए उत्तरदायित्व देने की आवश्यकता है। लिहाजा परिस्थितियों को देखते हुए स्थानीय स्तर पर जिला तथा पुलिस प्रशासन निर्णय ले सकेंगे।


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मांगी गई कंटेनमेंट जोन की सूची

इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन की सूची राज्य की वेबसाइट पर प्रसारित की जाए अैर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को भी उपलब्ध कराई जाए। कंटेनमेंट जोन में केवल अति आवश्यक गतिविधियां को ही अनुमति दी जाएंगी। इस जोन में चिकित्सकीय आपातकालीन सुविधाओं एवं आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए सख्त मानक अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। 


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