दिल्ली से सटे गाजियाबाद (Ghaziabad) के लोनी (Loni) में बुजुर्ग मौलवी अब्दुल समद (Maulvi Abdul Samad) की पिटाई और दाढ़ी काटने के मामले में नया मोड़ आ गया है. अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस की ताबीज वाली थ्योरी सही साबित हो रही है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो पिटाई से पहले की है, जिसमें आरोपी बुजुर्ग तांत्रिक से ताबीज को लेकर पूछताछ कर रहे हैं. साथ ही उसके बैग में ताबीज व अन्य सामान भी नजर आ रहा है. इतना ही नहीं मौलवी अपनी गलती भी स्वीकार कर रहा है. वीडियो में मौलवी कह रहा, “इंतजार ने कह कर भेजा कि इन्हें ताबीज़ देकर मेरे वश में कर दो, इनसे मेरा काम है.”
गौरतलब है कि इस मामले में वीडियो में दिख रहे सभी पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया वहीं बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस ने प्रवेश गुज्जर, आदिल और कल्लू को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. अब इंतजार और सद्दाम की भी गिरफ़्तारी हुई है. इसके अलावा स्थानीय सपा नेता उम्मेद पहलवान के खिलफ भी सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद और समाज में जहर फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है. आरोप है कि उम्मेद पहलवान ने ही मारपीट का फेसबुक लाइव किया था. फिर इसे सांप्रदायिक रंग देते हुए सोशल मीडिया पर शेयर किया था.
सद्दाम ने बताया पूरी घटना का सच
गिरफ्तार आरोपी सद्दाम ने बताया कि तांत्रिक समद से उसने फोन पर बात की और बेटे के खाना न खाने की बात कही. इस पर तांत्रिक ने तीन अंडे, सिगरेट और अगरबत्ती लाने को कहा. इसके बाद मैंने अंडे को बच्चे के ऊपर से उतारकर कुत्ते को खिला दिया. फिर मैंने तांत्रिक से पूछा आप कब आओगे तो उन्होंने कहा कि अभी तबीयत खराब है, दो दिन बाद आऊंगा. 5 जून को तांत्रिक घर आया. फिर मेरे पास इन्तजार का फोन आया कि उसे लेकर परवेश के घर चला जा. मैं तांत्रिक को लेकर परवेश के घर गया. वहां परवेश ने आदिल को फोन कर बुलाया और उसके साथ तीन चार लड़के भी पहुंचे. इसके बाद परवेश ने इंतजार को फ़ोन किया और कहा कि तांत्रिक उसका नाम ले रहा कि घर वश में करने के लिए उसने ही कहा था. इसके बाद इंतजार भी वहां पहुंचा. जिसके बाद तांत्रिक पलट गया. इसके बाद तांत्रिक की पिटाई के बाद दाढ़ी काट दी गई.
ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
इससे पहले बुधवार को पुलिस ने ट्विटर समेत 9 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था. पुलिस ने वायरल वीडियो के मामले में पत्रकार मोहम्मद जुबैर और राणा अय्यूब के अलावा अलावा कांग्रेस नेता सलमान निजामी, शमा मोहम्मद और मसकूर उस्मानी, लेखक सबा नकवी, द वायर और ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज किया. पुलिस ने आईपीसी की धारा 153 (दंगा भड़काना), 153ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 505 (शरारत), 120बी (आपराधिक साजिश) और 34 (सामान्य इरादा) जैसी धाराओं में केस दर्ज किया है.
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