कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया Google पर जांच का आदेश, लगे हैं ये गंभीर आरोप

कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल कंपनी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल, गूगल कंपनी पर आरोप लगा है कि उसने भारत के एंड्राइड बेस्ड टेलिविजन मार्केट में गलत तरीके से कारोबार किया है, जो कि एंट्री ट्रस्ट कानून का उल्लंघन है। अमेरिका में कई बार गूगल को इसी तरह के मामले में तलब किया है और कई बार करोड़ों रुपये का जुर्माना भी लगा है। भारत में भी इससे पहले गूगल पर कंपटीशन खत्म करने का आरोप लगा है।


इस मामले पर शुरू हुई जांच

जानकारी के मुताबिक, यूरोपीय आयोग ने मंगलवार को कहा कि उसने इस बात की औपचारिक जांच शुरू कर दी है कि क्या गूगल ने प्रतिद्वंद्वी प्रकाशकों, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन प्रौद्योगिकी सेवाओं की कीमत पर अपनी ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिस्पर्धा नियमों का उल्लंघन किया है। आयोग खासतौर से यह पता लगा रहा है कि क्या गूगल वेबसाइटों और ऐप पर विज्ञापन उद्देश्यों के लिए अन्य पक्षों को उपयोगकर्ता संबंधी आंकड़ों तक पहुंचने से रोक तो नहीं रही है।


गूगल पर लगे ये आरोप

गौरतलब है कि एंटी ट्रस्ट के वकील क्षितिज आर्य ने एक शिकायत दर्ज की थी। दरअसल पुरुषोत्तम आनंद नाम के एक व्यक्ति ने पिछले साल मई माह में आरोप लगाया था कि Google एंड्राइड टीवी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को Google के साथ एक लाइसेंस साइन करना होता है, जो उन्हें Google की प्रतिद्वंदी कंपनियों के साथ कारोबार करने से रोकता है। यह स्मार्ट टीवी के साथ समार्टफोन और अन्य डिवाइस पर भी लागू होता है। इससे टेलिविजन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। Google की इस तरह की लाइसेंसिंग प्रक्रिया से मार्केट में कंपटीशन खत्म होने का आरोप है।


Google ने कहा ये

इस मामले के बाद गूगल ने पहले से तैयार बयान में कहा कि यूरोप ने में हजारों कारोबारी उसे विज्ञापन देते हैं। वह उन्हें नए उपभोक्ताओं तक पहुंचाने और हर रोज वेबसाइट के जरिए पैसा कमाने में मदद करता है। ज्यादा प्रतियोगी व प्रभावशाली होने की वजह से वे गूगल को चुनते हैं। मौजूदा जांच में आयोग के सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। कारोबारियों व उपभोक्ताओं को हो रहे फायदों के बारे में भी बताया जाएगा।


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