ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे (Gyanvapi Masjid Survey and Videography) को लेकर सियासी गलियारे में हंगामा जारी है. इन सबके बीच ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. आज मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. देश के सबसे हाईप्रोफाइल मामला बन चुके ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट गुरुवार को फैसला सुना सकता है. सर्वे की नई तारीख और कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग पर भी कल फैसला आएगा. कोर्ट बुधवार को दोपहर 12 बजे अपना फैसला सुनाएगा.
कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर एडवोकेट कमिश्नर बदले जाने पर सुनवाई हुई थी. इस संबंध में हिंदू पक्ष ने कहा था कि एडवोकेट कमिश्नर अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मामले में देरी करने के लिए मुस्लिम पक्षकार की तरफ से ऐसी याचिका लगाई गई है और एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की मांग की गई है.
मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने एक बार फिर मुस्लिम पक्ष को प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए समय दिया था. जिसके बाद आज सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल प्रति आपत्ति में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से कहा गया कि सर्वे के जरिए साक्ष्य सबूत एकत्र नहीं किए जा सकते. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी ओर से पांच अधिवक्ता हैं, जबकि सर्वे में दो ही अधिवक्ताओं को प्रवेश की अनुमति दी गई, जबकि वादी पक्ष के 12 वकील अंदर मौजूद थे.
गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष मस्जिद में हो रहे सर्वे और वीडियोग्राफी का शुरू से ही विरोध कर रहा था. सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर के बाहर हंगामा भी किया था और सर्वे व वीडियोग्राफी रोकने की मांग की गई थी. इससे पहले हिंदू पक्ष ने कोर्ट में कहा था कि एडवोकेट कमिश्नर को बेरिकेडिंग के दूसरे तरफ यानी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर और तहखाने में मुस्लिम पक्षकार द्वारा वीडियोग्राफी और सर्वे नहीं करने दिया गया. हिंदू पक्षकार के तरफ से यह भी कहा गया है कि मुस्लिम पक्षकार ने उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर और तहखाने में अंदर जाने से यह कहते हुए रोका कि कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है.
बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर से संबंधित विवाद को लेकर 6 मामले हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं. इनमें से 4 मामलों में पहले ही फैसला सुरक्षित किया जा सकता है अब अन्य मामलों में भी सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुना दिया जाएगा. इस मामले को लेकर लंबे समय से सुनवाई चल रही है और लगातार दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग दलीलें और सबूत पेश किए जा रहे हैं.
Also Read: ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद?, 31 साल पुराना केस, जानिए इस पूरे मामले में कब क्या हुआ
( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. )

















































