UP: माफिया अतीक अहमद के खिलाफ योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने कुर्क की 80 करोड़ की अवैध संपत्ति

गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद माफिया अतीक अहमद (Mafia Atique Ahmed) द्वारा अवैध धंधों से कमाई कर अर्जित की गई संपत्तियों को कुर्क (Illegal Properties) करने की अनुमति मिलने के बाद बुधवार को पुलिस ने कार्रवाई की है। प्रयागराज पुलिस ने बुधवार को अतीक अहमद की पीपल गांव, रहीमाबाद और अकबरपुर की 80 करोड़ की संपत्तियों को कुर्क कर दिया है। इन तीनों संपत्तियों पर प्रशासन ने नोटिस बोर्ड लगा दिया है।

बता दें कि प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया था। पुलिस को 6 सितंबर तक कार्रवाई करके डीएम को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था।

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माफिया अतीक की अवैध संपत्तियों की तलाश के लिए धूमनगंज और पूरामुफ्ती पुलिस को लगाया। पुलिस ने कौशाम्बी जिले में अतीक की पत्नी शाइस्ता के नाम से आठ बीघा जमीन का पता लगाया। इसके अलावा शाइस्ता के नाम से हाईवे पर पौने चार बीघा जमीन भी मिली थी।

वहीं, रहीमाबाद में अतीक के नाम से ही सवा दो बीघा प्रॉपर्टी की जानकारी मिली। इन तीनों प्रॉपर्टी को कुर्क करने के लिए एसएसपी के माध्यम से जिलाधिकारी से अनुमति मांगी गई थी। पुलिस गैंगस्टर एक्ट की धारा 14-1 के तहत माफियाओं की अवैध संपत्तियां कुर्क कर रही है। इसी एक्ट के तहत अतीक की बुधवार को 80 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क की गई है।

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बता दें कि मंगलवार को माफिया अतीक अहमद के फरार चल रहे बड़े बेटे मोहम्मद उमर अहमद ने मंगलवार को लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। वहीं, कोर्ट ने उमर अहमद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अब 27 अगस्त को सीबीआई की अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई ने उसपर 2 लाख रुपए का इनाम रखा था। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ था।

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