उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी (SP MLA Irfan Solanki) के वकील गौरव दीक्षित (Lawyer Gaurav Dixit) ने उनका केस लड़ने से मना कर दिया है। वकील का कहना है कि इरफान सोलंकी पर फीस के तौर पर 4 महीने में 32 लाख रुपए की पेमेंट बकाया है। केस की शुरुात से लेकर अब तक मैं अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहा हूं। अब ऐसे केस लड़ना संभव नहीं है।
वकील ने सपा विधायक के खिलाफ दी शिकायत
यही नहीं, वकील गौरव दीक्षित ने सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ शिकायत भी दी है। उन्होंने बताया कि मैंने इरफान के परिजनों से कई बार फीस देने के लिए कहा, लेकिन हर बार उन्होंने टाल दिया। इससे परेशान होकर मंगलवार को मैंने एडीजे-1 कोर्ट से इरफान की जमानत अर्जी वापस ले ली थी।
गौरव ने बताया कि बुधवार को मैंने कोर्ट में मौखिक रूप से भी केस लड़ने से मना कर दिया। बता दें, पहले गौरव दीक्षित ही इरफान के सभी मामले देख रहे थे। अभी एक महीने पहले परिजनों ने वरिष्ठ अधिवक्ता करीम अहमद और शईद नकवी को भी हायर कर लिया।
ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा- करेंगे जांच
वहीं, इस मामले में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि वकील की तरफ से जो भी शिकायत दी गई है। उसकी मेरिट के आधार पर जांच की जाएगी। उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। बता दें कि विधायक सोलंकी मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता करीम अहमद और शईद नकवी भी पैरवी कर रहे हैं।
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