आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को जामिया नगर में पुलिस टीम पर कथित हमले के मामले में राऊज एवन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार (25 फरवरी) को कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी, जिसके तहत उन्हें 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई।
कोर्ट का निर्देश
कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान से दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी जब भी पूछताछ के लिए उन्हें बुलाएंगे, तो उन्हें उपस्थित होना होगा। इसके साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि वे बिना कोर्ट की अनुमति के देश छोड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं होंगे।
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पुलिस ने जमानत का किया था विरोध
दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत का विरोध किया था और कहा था कि उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में रखना आवश्यक है। इससे पहले, कोर्ट ने 25 फरवरी तक विधायक को गिरफ्तारी से अस्थायी राहत दी थी।
क्या था मामला?
10 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने जामिया नगर में सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस का आरोप है कि विधायक की अगुवाई में हत्या के प्रयास के आरोपी शावेज खान को हिरासत से भागने में मदद की। पुलिस के मुताबिक, जब पुलिस शावेज खान को गिरफ्तार करने के लिए मौके पर पहुंची, तो विधायक और उनके समर्थकों ने पुलिस के काम में रुकावट डाली, और इस बीच शावेज खान भागने में सफल रहा।


















































