UP में 15 अक्टूबर से सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स खोलने का आदेश जारी, मानने होंगे ये नियम

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण में लॉकडाउन की वजह से करीब 6 महीने तक बंद पड़े प्रदेश के सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स को खोलने का योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। यूपी सरकार ने 15 अक्तूबर यानी गुरुवार से सिनेमा हॉल खोलने के आदेश दे दिए हैं। सभी सिनेमा हॉल (Cinema Hall) और मल्टीप्लेक्स (Multiplex) फिलहाल कंटेनमेंट जोन के बाहर खोले जाएंगे।


फिलहाल,कंटेनमेंट जोन में इन्हें खोलने की अनुमति फिलहाल नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन जारी की है। जिसमें यह तय किया गया है कि गुरुवार से पचास फीसद दर्शक क्षमता के साथ सिनेमा हॉल तथा मल्टीप्लेक्स को संचालित किया जाएगा।


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उन्होंने बताया कि यूपी सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एडवाइजरी जारी की है। 15 अक्टूबर से सिनेमा थिएटर व मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति दी गई है। इसके तहत निर्धारित क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत दर्शकों के साथ सिनेमा हॉल तथा मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति दी गई है।


इसमें भी मंत्रालय की एडवाइजरी तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करना अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी जिलों को यह निर्देश जारी कर दिया है। सभी जिलों में कंटेनमेंट जोन्स के बाहर सिनेमा मल्टीप्लेक्स और थिएटर खुलेंगे।


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