हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को बड़ी राहत, 2 साल की सजा पर रोक, विधायकी बहाल

माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और पूर्व विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मऊ की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से मिली दो साल की सजा को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अब उनकी विधायकी भी बहाल हो जाएगी। यह फैसला जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया।

उपचुनाव पर रोक

इस फैसले के बाद मऊ की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। अब्बास ने सजा को रद्द किए जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। दोनों पक्षों की बहस के बाद 30 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और अब कोर्ट ने इसे सुनाते हुए अब्बास को राहत दे दी।

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भड़काऊ भाषण से जुड़ा मामला

दरअसल, 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने चुनावी जनसभा में भड़काऊ भाषण दिया था। उन्होंने अधिकारियों को देख लेने की धमकी दी थी। इस बयान को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की। 4 मार्च 2022 को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें उनके भाई उमर अंसारी और 150 अज्ञात लोग भी नामजद थे।

निचली अदालत से मिली थी सजा

31 मई 2025 को एमपी-एमएलए कोर्ट मऊ ने अब्बास को दो साल कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसी आधार पर एक जून को उनकी विधायकी खत्म कर दी गई थी। इसके खिलाफ अपील जिला जज मऊ की अदालत में की गई, लेकिन 5 जुलाई को अपील खारिज कर दी गई थी। इसके बाद अब्बास ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी।

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सरकार जा सकती है सुप्रीम कोर्ट

हाईकोर्ट में अब्बास की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने पक्ष रखा, जबकि यूपी सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा और अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने दलीलें पेश कीं। उन्होंने फैसले पर रोक लगाने का विरोध किया था। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। फिलहाल, अब्बास की विधायकी फिर से बहाल हो गई है।

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