रामपुर: आजम खां और अब्दुल्ला आजम दोषी करार, 2 पैन कार्ड से जुड़ा मामला, दोनों को सात-सात साल की सजा

रामपुर: पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) एक बार फिर कानूनी मुसीबतों में फंस गए हैं। कुछ ही दिन पहले आजम खान जेल से रिहा हुए थे, लेकिन अब एक बार फिर उनके ऊपर गंभीर मामले में फैसला आ गया है।

MP-MLA कोर्ट का फैसला 

रामपुर स्थित MP-MLA कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 पैन कार्ड से जुड़े मामलों में फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया है। वही दोनों को इस मामले में सात-सात साल की सजा सुनाई गई है।साथ ही दोनों जेल भी भेजे गए है। वही अगर आजम खान इस मामले में अगर जमानत नहीं लेते है, तो उन्हे एक बार फिर जेल में ही राते काटनी पड़ सकती हैं।

मामला और पृष्ठभूमि

अब्दुल्ला आजम पर आरोप था कि उन्होंने निर्धारित आयु पूरी न होने के बावजूद विधायक बनने के लिए दूसरी पैन कार्ड बनवाकर अपनी उम्र बढ़ा कर दिखाई। इस साजिश में आजम खान की भी कथित भूमिका बताई जा रही थी। सभी तथ्यों की जांच के बाद अदालत ने दोनों नेताओं को दोषी पाया। यह फैसला राजनीतिक गलियारों में गहमागहमी का विषय बन गया है। यह केस 2019 में सिविल लाइन थाने में दर्ज कराया गया था। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने पैन कार्ड के मामलों को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। अब कोर्ट के फैसले के बाद यह मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है।

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