UP: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में कोडीन कफ सिरप (Cough Syrup Case) के बड़े मामले में आरोपी भोला प्रसाद जायसवाल (Bhola Prasad Jaiswal) की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई तेज हो गई है। जांच में सामने आया है कि उसने इस गैरकानूनी कारोबार से करीब 30 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की। न्यायालय ने संपत्ति कुर्क करने की नोटिस जारी कर दी है, जिसे आरोपी को तामील करा दी गई है।
जांच में सामने आई करोड़ों की संपत्ति
पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि सोनभद्र पुलिस की जांच में आरोपी के पास महंगे मकान, वाहन, फिक्स्ड डिपॉजिट और विभिन्न बैंकों में जमा बड़ी धनराशि का पता चला है। इन सभी संपत्तियों को अवैध आय से अर्जित मानते हुए उन्हें कुर्क कराने की विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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फर्जी लाइसेंस से खड़ा किया नेटवर्क
एसपी के अनुसार, भोला प्रसाद जायसवाल ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए ड्रग लाइसेंस हासिल कर कई स्थानों पर फर्जी फर्में स्थापित कीं। जांच में यह भी सामने आया कि उसने झारखंड के रांची स्थित शैली ट्रेडर्स के नाम से गोदाम और ड्रग लाइसेंस प्राप्त किया और लाइसेंसिंग अथॉरिटी को गुमराह किया।
कई जिलों तक फैला कारोबार
फर्जी लाइसेंस के सहारे आरोपी ने झारखंड के रांची, पलामू, बोकारो और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर व बलिया जैसे जिलों में फर्में खड़ी कीं। इन फर्मों के जरिए कोडीनयुक्त कफ सिरप की वैध सप्लाई दिखाकर अवैध तस्करी को अंजाम दिया गया।
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तस्करी मामले में और गिरफ्तारी
मिर्जापुर में कोडीनयुक्त सिरप तस्करी के एक अन्य मामले में पुलिस ने एक और संदिग्ध को हिरासत में लिया है। अब तक तीन तस्करों को जेल भेजा जा चुका है। ड्रग इंस्पेक्टर की शिकायत पर फर्जी फर्म बनाकर रांची से सिरप सप्लाई करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।















































