यूपी पुलिस भर्ती में जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत, योगी सरकार ने आयु सीमा में दी 3 वर्ष दी छूट

UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती को लेकर बड़ी घोषणा की है। राज्य में कुल 32,679 पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से उन उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है जो आयु सीमा की वजह से आवेदन करने में असमर्थ थे।सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह 3 साल की छूट सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए लागू होगी, चाहे वे जनरल, ओबीसी या एससी/एसटी श्रेणी के हों। यह छूट सीधी भर्ती में शामिल सभी पदों पर लागू होगी।

किस पर लागू होगी छूट

छूट का लाभ यूपी पुलिस और जेल विभाग की सीधी भर्ती में सभी वर्गों के उम्मीदवारों को मिलेगा। इसमें आरक्षी, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर शामिल हैं। सरकार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है और बताया कि यह फैसला अभ्यर्थियों के हित में लिया गया है।

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शासनादेश का विवरण

उत्तर प्रदेश सरकार ने अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उप्र पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय दिनांक 31.12.2025 की समसंख्यक विज्ञप्ति और शासनादेश संख्या 1/1194447/6-1001(008)24/23, दिनांक 05.01.2026 के अनुसार लिया गया है।भर्ती के लिए कुल 32,679 रिक्त पद हैं, जिनमें आरक्षी ना.पू. (पुरुष/महिला), आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरुष), महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरुष), जेल वार्डर (पुरुष) और जेल वार्डर (महिला) शामिल हैं।कार्मिक अनुभाग-2, उप्र प्रशासन के अनुसार, उत्तर प्रदेश लोक सेवा नियमावली-1992 की नियम-3 के तहत सभी वर्गों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में विशेष रूप से एक बार के लिए 3 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया गया है।

नेताओं ने भी की थी  मांग

इस मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीजेपी के नेता और विधायक शलभमणि त्रिपाठी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आयु सीमा में छूट की मांग की थी। राज्य सरकार ने इन मांगों पर विचार करते हुए अभ्यर्थियों के हित में यह राहत प्रदान की।

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