राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने एक युवक पर हमला करने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) विधायक सहीराम पहलवान पर गुरुवार को 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने तुगलकाबाद से विधायक पहलवान को सितम्बर 2016 में एक युवक पर हमला करने का दोषी ठहराया था.
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अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने ‘आप’ के नेता को जेल की सजा नहीं सुनाई ताकि उन को खुद में ”सुधार का एक अवसर दिया जा सके. पहलवान के अतिरिक्त दोषी ठहराए गए सुभाष और ललित को भी दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भरने के निर्देश दिए गए हैं.
न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, न्यायाधीश ने कहा, ”घायल योगेंद्र बिधूड़ी को इस मामले में मामूली चोटें आई थी और दोषियों को खुद को सुधारने का मौका देने के लिए, मैं नहीं समझता इन्हें कारावास की सजा दी जाए.” उन्होंने पीड़ित को डेढ़ लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश भी दिए.
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अदालत ने एक अगस्त को बिधूड़ी की गवाही पर भरोसा करते हुए सहीराम पहलवान को दोषी ठहराया था. अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 324, 341 और 34 के तहत तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया था. इस अपराध में उन्हें अधिकतम तीन वर्ष की सजा हो सकती थी.
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